{"_id":"5efd5d848ebc3e42de778c85","slug":"unlock-2-0-shops-will-open-in-kanpur-only-to-eight-o-clock-in-the-night","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unlock 2.0 Guidelines: कानपुर में रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, रात 10 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unlock 2.0 Guidelines: कानपुर में रात आठ बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, रात 10 से सुबह 5 बजे तक बाहर निकलने पर रोक
Thu, 02 Jul 2020 09:41 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 02 Jul 2020 09:41 AM IST
विज्ञापन
नवीन मार्केट कानपुर
- फोटो : amar ujala
कानपुर जिला प्रशासन ने अनलॉक टू को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दुकानों के खुलने का समय एक घंटे घटाया गया है। अब रोस्टर के हिसाब से दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। अभी 9 बजे तक खुलती हैं। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना किसी आवश्यकता के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद सिर्फ औद्योगिक इकाइयों में जहां रात की शिफ्ट में काम होता है और ट्रेन से, एयरपोर्ट से और बस अड्डे से आने-जाने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य संबंधी किसी दिक्कत पर भी जाने की इजाजत होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बन्द रहेंगें।
ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य करना आरम्भ करेंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम / अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
विज्ञापन
हॉटस्पॉट में रहेगा लॉकडाउन
कानपुर के सभी हॉट स्पॉट एरिया (कन्टेनमेंट जोन) में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का हॉटस्पॉट क्षेत्र में अन्दर और बाहर आना जाना मना रहेगा। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोविड 19 नियमों का पालन गंभीरता से करने का निर्देश दिया है।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रात: 10.00 बजे से रात 8 बजे रोस्टर के अनुसार खुलेंगे।
सोमवार- बिल्डिंग मैटेरियल ( लोहा / हार्डवेयर सटरिंग / सीमेन्ट / पेन्ट।
बुधवार- इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रानिक्स / मोबाइल / बैटरी व इन्वर्टर स्टेशनरी, बुक। /
शुक्रवार -आटोमोबाइल शोरूम / फर्नीचर / प्लास्टिक गुड्स / साइकिल गुड्स / रिपेयरिंग / मिल / मशीनरी से संबंधित / बर्तन / गिफ्ट की दुकान / फोटोस्टेट / फोटोग्राफ / फोटो स्टूडियो / गैस चूल्हा / शस्त्र ।
मंगलवार- कपड़ा, उससे सम्बन्धित टेलरिंग, चश्मे की दुकान।
बृहस्पतिवार- श्रृंगार / कास्मेटिक / जूता / चप्पल / सर्राफा / पान - मसाला और पान।
शनिवार- आटोपार्ट्स से संबंधित एसेसरीज / घड़ी / बैग - अटैची / ड्राई क्लीनर / फ्लैक्स प्रिंटिंग / प्रिन्टिंग प्रेस / केमिकल से संबंधित / लेदर गुड्स से संबंधित वस्तुएं। इसके अलावा सब्जी, दूध, ब्रेड, किराना रोजाना सुबह 5 बजे से रात आठ बजे तक।
विज्ञापन
जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद सिर्फ औद्योगिक इकाइयों में जहां रात की शिफ्ट में काम होता है और ट्रेन से, एयरपोर्ट से और बस अड्डे से आने-जाने की इजाजत होगी। स्वास्थ्य संबंधी किसी दिक्कत पर भी जाने की इजाजत होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बन्द रहेंगें।
विज्ञापन
ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से कार्य करना आरम्भ करेंगे। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्यक्रम / अन्य सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
विज्ञापन
हॉटस्पॉट में रहेगा लॉकडाउन
कानपुर के सभी हॉट स्पॉट एरिया (कन्टेनमेंट जोन) में लॉकडाउन 31 जुलाई तक लागू रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का हॉटस्पॉट क्षेत्र में अन्दर और बाहर आना जाना मना रहेगा। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोविड 19 नियमों का पालन गंभीरता से करने का निर्देश दिया है।
इस तरह खुलेंगी दुकानें
सभी दुकानें व व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रात: 10.00 बजे से रात 8 बजे रोस्टर के अनुसार खुलेंगे।
सोमवार- बिल्डिंग मैटेरियल ( लोहा / हार्डवेयर सटरिंग / सीमेन्ट / पेन्ट।
बुधवार- इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रानिक्स / मोबाइल / बैटरी व इन्वर्टर स्टेशनरी, बुक। /
शुक्रवार -आटोमोबाइल शोरूम / फर्नीचर / प्लास्टिक गुड्स / साइकिल गुड्स / रिपेयरिंग / मिल / मशीनरी से संबंधित / बर्तन / गिफ्ट की दुकान / फोटोस्टेट / फोटोग्राफ / फोटो स्टूडियो / गैस चूल्हा / शस्त्र ।
मंगलवार- कपड़ा, उससे सम्बन्धित टेलरिंग, चश्मे की दुकान।
बृहस्पतिवार- श्रृंगार / कास्मेटिक / जूता / चप्पल / सर्राफा / पान - मसाला और पान।
शनिवार- आटोपार्ट्स से संबंधित एसेसरीज / घड़ी / बैग - अटैची / ड्राई क्लीनर / फ्लैक्स प्रिंटिंग / प्रिन्टिंग प्रेस / केमिकल से संबंधित / लेदर गुड्स से संबंधित वस्तुएं। इसके अलावा सब्जी, दूध, ब्रेड, किराना रोजाना सुबह 5 बजे से रात आठ बजे तक।