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Kanpur News: एनडीपीएस में दोषी को दो साल की सजा
Thu, 25 Jul 2024 05:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:07 AM IST
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कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र पुलिस ने छह साल पहले चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत में आरोपी के अपराध स्वीकार कर लेने पर कोर्ट ने उसे दोषसिद्ध करते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 16 जुलाई 2018 को गश्त के दौरान गांधी नगर निवासी राजा सिंह को 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक रोशन सिंह की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी।
बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोपी को कम से कम सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी उक्त मामले में 45 माह तक जेल में बिता चुका है। इसपर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली पुलिस ने 16 जुलाई 2018 को गश्त के दौरान गांधी नगर निवासी राजा सिंह को 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन उपनिरीक्षक रोशन सिंह की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी।
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बुधवार को अदालत में मामले की सुनवाई दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी की ओर से अपराध स्वीकार कर लेने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोपी को कम से कम सजा देने की मांग की। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी उक्त मामले में 45 माह तक जेल में बिता चुका है। इसपर अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह के अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।
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