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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Two years imprisonment to the culprit for molesting a teenage girl

Kanpur News: किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को दो साल की कैद

Thu, 19 Dec 2024 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 19 Dec 2024 12:29 AM IST
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Two years imprisonment to the culprit for molesting a teenage girl
कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रात को छत पर सो रही किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए दो साल के कैद की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 13 जून 2016 को वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ रात को छत पर सो रहा था। उसी दौरान करीब 12.30 बजे रात को गांव का राहुल संखवार दरवाजे पर लगी सीढ़ी से मकान की छत पर आ गया और छत पर सो रही सोलाह वर्षीय पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के शोर मचाने पर राहुल भाग गया।
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मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए आरोपी राहुल के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। सुनवाई अपर जिला जज 13/ पाॅक्सो एक्ट शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी राहुल को दोषसिद्ध करते हुए उसे दो साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए हैं।
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