{"_id":"697a5aeaf28796e20a0da1a4","slug":"two-sentenced-to-life-imprisonment-for-killing-farmer-kanpur-news-c-220-1-sknp1003-137583-2026-01-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: किसान की हत्या में दो को आजावन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: किसान की हत्या में दो को आजावन कारावास
Thu, 29 Jan 2026 12:22 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 29 Jan 2026 12:22 AM IST
विज्ञापन
कानपुर देहात। सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर में नवंबर 2014 में नलकूप पर सो रहे किसान के साथ लूटपाट के बाद हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दो दोषियों को हत्या, लूट के मामले में आजीवन कारावास व दंपती को साक्ष्य छिपाने के मामले में दोषी मानते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर अजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पिता अशोक कुमार 25 नवंबर 2014 को शाम आठ बजे के करीब महादेवी डिग्री कॉलेज के पीछे बने नलकूप में सोने गए थे। दूसरे दिन सुबह देर तक जब वह वापस नहीं पहुंचे तो वह उन्हें बुलाने के लिए जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पिता का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। साथ ही नलकूप से उनकी साइकिल, मोबाइल व अन्य सामान गायब था।
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सट्टी निवासी हरी सिंह व उसकी पत्नी सरोजा उर्फ सरोजनी, पुत्र पप्पू के अलावा मोनू को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल, साइकिल के साथ हत्या में प्रयुक्त लोहे का साबड व डंडा बरामद कर जेल भेजा था। पुलिस ने चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू व मोनू को हत्या, लूट में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर अलग अलग धाराओं में 40-40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, पप्पू के पिता हरी सिंह व मां सरोजा को साक्ष्य छिपाने व उनके कब्जे से लूटी गई साइकिल व मोबाइल बरामद होने में दोषी मानते हुए दोनों को पांच साल के कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन
सट्टी थाना क्षेत्र के शाहजहांपुर अजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पिता अशोक कुमार 25 नवंबर 2014 को शाम आठ बजे के करीब महादेवी डिग्री कॉलेज के पीछे बने नलकूप में सोने गए थे। दूसरे दिन सुबह देर तक जब वह वापस नहीं पहुंचे तो वह उन्हें बुलाने के लिए जा पहुंचे। वहां पहुंचने पर पिता का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। साथ ही नलकूप से उनकी साइकिल, मोबाइल व अन्य सामान गायब था।
विज्ञापन
पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या, लूट की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सट्टी निवासी हरी सिंह व उसकी पत्नी सरोजा उर्फ सरोजनी, पुत्र पप्पू के अलावा मोनू को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर मृतक का मोबाइल, साइकिल के साथ हत्या में प्रयुक्त लोहे का साबड व डंडा बरामद कर जेल भेजा था। पुलिस ने चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। इस मामले की सुनवाई
विज्ञापन
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि मामले में वादी व गवाहों के बयानों, पुलिस की विवेचना व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ ही अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह के बाद अदालत ने आरोपी पप्पू व मोनू को हत्या, लूट में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर अलग अलग धाराओं में 40-40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। वहीं, पप्पू के पिता हरी सिंह व मां सरोजा को साक्ष्य छिपाने व उनके कब्जे से लूटी गई साइकिल व मोबाइल बरामद होने में दोषी मानते हुए दोनों को पांच साल के कारावास की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।