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Kanpur News: युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने में दो को 10 साल की सजा
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इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे ने दो साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दो लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
30 मार्च 2023 को अवधेश कुमार त्रिपाठी निवासी गाड़ीपुरा ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि लखन सोनी निवासी रामगंज, गुरुवेंद्र यादव निवासी गांधीनगर व कुलदीप शर्मा निवासी लोकूमल मिल, उनके पुत्र अमन के साथ आए दिन मारपीट करते थे। उसके रुपये भी छीन लेते थे। इससे तंग आकर बेटे ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट में हुई। कुलदीप शर्मा की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने लखन सोनी व गुरुवेंद्र को दोषी पाया और उन्हें दस दस साल की सजा सुनाई।
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30 मार्च 2023 को अवधेश कुमार त्रिपाठी निवासी गाड़ीपुरा ने सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि लखन सोनी निवासी रामगंज, गुरुवेंद्र यादव निवासी गांधीनगर व कुलदीप शर्मा निवासी लोकूमल मिल, उनके पुत्र अमन के साथ आए दिन मारपीट करते थे। उसके रुपये भी छीन लेते थे। इससे तंग आकर बेटे ने फंदा लगाकर जान दे दी थी।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट में हुई। कुलदीप शर्मा की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने लखन सोनी व गुरुवेंद्र को दोषी पाया और उन्हें दस दस साल की सजा सुनाई।
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