Kanpur: 17 साल पहले हुई हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद, बेइज्जती का बदला लेने के लिए मारी थी गोली, मां बरी
Kanpur News: एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी। अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नन्खा और पिंटू को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई। सबूतों के अभाव में शकुंतला को बरी कर दिया जबकि नरसिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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कानपुर में बेइज्जती का बदला लेने के लिए युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले वाले दो सगे भाइयों को अपर जिला जज 18 राकेश कुमार तिवारी ने उम्रकैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आर्म्स एक्ट के दोषी एक भाई पर दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया भी गया है।
जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के कानूनी वारिसों को मिलेगी। सचेंडी थानाक्षेत्र निवासी एक ग्रामीण की नातिन से गांव के नन्खा उर्फ जितेंद्र ने छेड़खानी की थी। ग्रामीण के भाई ने विरोध किया तो नन्खा ने गाली-गलौज व मारपीट की थी। नन्खा और उसकी मां शकुंतला ने बेइज्जती का बदला लेने के लिए भाई को जान से मारने की धमकी दी।
पहले अंगौछे से गला दबाने की कोशिश की
तीन अप्रैल 2007 की रात खेत में ट्यूबवेल के पास चारपाई पर लेटे रहने के दौरान नन्खा ने अपने भाई पिंटू उर्फ शैलेंद्र और नरसिंह उर्फ पहलवान के साथ पहले अंगौछे से गला दबाने की कोशिश की। पर भाई के चिल्लाने पर आसपास सो रहे लोग बचाने दौड़े, तो नन्खा ने तमंचे से गोली मार दी और भाग निकले।
चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी
भाई की मौत के बाद ग्रामीण ने सचेंडी थाने में नन्खा उर्फ जितेंद्र, उसके भाई पिंटू उर्फ शैलेंद्र, उसकी मां शकुंतला और नरसिंह उर्फ पहलवान के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी गई थी।
एक आरोपी की हो चुकी है मौत
अभियोजन की ओर से 11 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नन्खा और पिंटू को हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई। सबूतों के अभाव में शकुंतला को बरी कर दिया जबकि नरसिंह की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।