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Kanpur News: ट्रेडमार्क उल्लंघन में तुलसी प्लस की फैक्टरी पर छापा, माल जब्त
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कानपुर। कॉमर्शियल कोर्ट-2, रोहिणी, दिल्ली के न्यायाधीश विनोद यादव के निर्देश पर एके केमिकल्स के प्रोपराइटर अरविंद कुमार की तुलसी प्लस की फैक्टरी पर छापेमारी की गई। अदालत के आदेश से जब्त की गई 'तुलसी प्लस' ब्रांड से संबंधित सभी सामग्रियों को जय केमिकल वर्क्स को सौंप दिया गया।
'तुलसी प्लस' ब्रांड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जय केमिकल वर्क्स के मालिक जय कुमार की ओर से दायर वाद के तहत की गई। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके प्रसिद्ध ब्रांड 'हरा पत्ता/ग्रीन लीफ' की नकल करते हुए 'तुलसी प्लस' नाम से समान डिटर्जेंट उत्पाद बनाए और बेचे जा रहे हैं। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उल्लंघन और पासिंग-ऑफ का मामला मानते हुए तत्काल निषेधाज्ञा तथा आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया था। अदालत ने अधिवक्ता विपुल को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया था जिन्होंने प्रतिवादी के परिसर पर जाकर उल्लंघन करने वाले डिटर्जेंट उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री, दस्तावेज़ एवं अन्य रिकॉर्ड जब्त किए।कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।
कोर्ट ने पाया था कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त 'तुलसी प्लस' पैकेजिंग, ट्रेडड्रेस और रंग संयोजन वादी के पंजीकृत 'हरा पत्ता/ग्रीन लीफ' ट्रेडमार्क से देखने और व्यापारिक प्रभाव के स्तर पर समान हैं जो उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी को सभी रूप में 'तुलसी प्लस' या उससे मिलते-जुलते नाम, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग या ट्रेडड्रेस के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है। मामले की पैरवी वादी की ओर से ऑल आईपी केयर लॉ फर्म, दिल्ली के अधिवक्ता अनिल कुमार साहू द्वारा की गई।
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'तुलसी प्लस' ब्रांड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जय केमिकल वर्क्स के मालिक जय कुमार की ओर से दायर वाद के तहत की गई। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके प्रसिद्ध ब्रांड 'हरा पत्ता/ग्रीन लीफ' की नकल करते हुए 'तुलसी प्लस' नाम से समान डिटर्जेंट उत्पाद बनाए और बेचे जा रहे हैं। अदालत ने इसे प्रथम दृष्टया ट्रेडमार्क, कॉपीराइट उल्लंघन और पासिंग-ऑफ का मामला मानते हुए तत्काल निषेधाज्ञा तथा आवश्यक कार्रवाई का आदेश दिया था। अदालत ने अधिवक्ता विपुल को लोकल कमिश्नर नियुक्त किया था जिन्होंने प्रतिवादी के परिसर पर जाकर उल्लंघन करने वाले डिटर्जेंट उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री, दस्तावेज़ एवं अन्य रिकॉर्ड जब्त किए।कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।
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कोर्ट ने पाया था कि प्रतिवादी द्वारा प्रयुक्त 'तुलसी प्लस' पैकेजिंग, ट्रेडड्रेस और रंग संयोजन वादी के पंजीकृत 'हरा पत्ता/ग्रीन लीफ' ट्रेडमार्क से देखने और व्यापारिक प्रभाव के स्तर पर समान हैं जो उपभोक्ताओं को भ्रमित करते हैं। कोर्ट ने प्रतिवादी को सभी रूप में 'तुलसी प्लस' या उससे मिलते-जुलते नाम, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग या ट्रेडड्रेस के उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया है। मामले की पैरवी वादी की ओर से ऑल आईपी केयर लॉ फर्म, दिल्ली के अधिवक्ता अनिल कुमार साहू द्वारा की गई।
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