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मिलावट में सात पर जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो/कानपुर
Updated Thu, 23 Jun 2016 01:07 AM IST
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अदालत का फैसला
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कानपुर। एडीएम सिटी अविनाश सिंह की कोर्ट ने मिलावट में सात व्यवसायियों पर 1.75 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इनके प्रतिष्ठानों से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल प्रयोगशाला में जांच में सब स्टैंडर्ड (मिलावट लेकिन जानलेवा नहीं) निकले थे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सैय्यद एसएच आबिदी ने बताया कि सैंपल सब स्टैंडर्ड निकलने पर एडीएम सिटी की कोर्ट में और अनसेफ (मिलावट से स्वास्थ्य को खतरा) पर एडीजे कोर्ट में मुकदमा चलता है।
इंद्रधनुष अपार्टमेंट के अजीत कुमार आहूजा के प्रतिष्ठान से लिए गए वर्शिप आयल में मिलावट पर 75 हजार रुपये और मोती मोहाल के मनोज कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से लिए गए मिर्च पाउडर में मिलावट पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कस्तूरीपुर घाटमपुर निवासी ज्योति प्रकाश सचान की दुकान के दूध में मिलावट पर दस हजार, बिरहाना रोड स्थित किशोर बंधु स्वीट्स के लड्डू में मिलावट पर 40 हजार रुपये और नर्वल निवासी रज्जाक के रिफाइंड सोयाबीन तेल में मिलावट पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मालवीय विहार के अमित कुमार गुप्ता के फ्लेक्स सीड ऑयल में मिलावट पर दस हजार रुपये और स्वरूप नगर निवासी रजत तिवारी के प्रतिष्ठान की पेस्ट्री में मिलावट पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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इंद्रधनुष अपार्टमेंट के अजीत कुमार आहूजा के प्रतिष्ठान से लिए गए वर्शिप आयल में मिलावट पर 75 हजार रुपये और मोती मोहाल के मनोज कुमार गुप्ता के प्रतिष्ठान से लिए गए मिर्च पाउडर में मिलावट पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। कस्तूरीपुर घाटमपुर निवासी ज्योति प्रकाश सचान की दुकान के दूध में मिलावट पर दस हजार, बिरहाना रोड स्थित किशोर बंधु स्वीट्स के लड्डू में मिलावट पर 40 हजार रुपये और नर्वल निवासी रज्जाक के रिफाइंड सोयाबीन तेल में मिलावट पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मालवीय विहार के अमित कुमार गुप्ता के फ्लेक्स सीड ऑयल में मिलावट पर दस हजार रुपये और स्वरूप नगर निवासी रजत तिवारी के प्रतिष्ठान की पेस्ट्री में मिलावट पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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