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Kanpur News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सजा
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इटावा। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने पांच साल पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बकेवर क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 2018 को उसके छोटे पुत्र की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसके कस्बे का रहने वाला युवक दीपक ठाकुर वहां आया और नाबालिग नातिन से छेड़छाड़ करने लगा। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोग व रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो वह भाग गया।
आरोप था कि बाद में दीपक ने फोन पर नातिन को उठा ले जाने व परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। दीपक ने अपने साथियों के साथ उसके घर पर हमला भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की थी। बाद में पुलिस ने दीपक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दीपक को दोषी पाया। उसे तीन साल की सजा व सात हजार का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि बकेवर क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि 11 फरवरी 2018 को उसके छोटे पुत्र की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी उसके कस्बे का रहने वाला युवक दीपक ठाकुर वहां आया और नाबालिग नातिन से छेड़छाड़ करने लगा। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोग व रिश्तेदार मौके पर पहुंचे तो वह भाग गया।
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आरोप था कि बाद में दीपक ने फोन पर नातिन को उठा ले जाने व परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी दी। दीपक ने अपने साथियों के साथ उसके घर पर हमला भी किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की थी। बाद में पुलिस ने दीपक के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दीपक को दोषी पाया। उसे तीन साल की सजा व सात हजार का जुर्माना लगाया है।
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