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Kanpur News: गैंगस्टर में तीन अभियुक्तों को तीन वर्ष की कैद
Thu, 09 Apr 2026 12:53 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 09 Apr 2026 12:53 AM IST
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कानपुर देहात। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश की कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई है। उन्हें तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।
रूरा थाना पुलिस ने हत्या, लूट, मारपीट, जालसाजी समेत अन्य अपराधों में संलिप्तता पर मई 2009 में रूरा रामपुर डगरहा निवासी विकास यादव, बनीपारा महाराज के नीरज व दीपू पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा किया था। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक वर्ष बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई गैंग्सटर कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा दिलाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया और साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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रूरा थाना पुलिस ने हत्या, लूट, मारपीट, जालसाजी समेत अन्य अपराधों में संलिप्तता पर मई 2009 में रूरा रामपुर डगरहा निवासी विकास यादव, बनीपारा महाराज के नीरज व दीपू पर गैंगस्टर एक्ट के मुकदमा किया था। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक वर्ष बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई गैंग्सटर कोर्ट में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई। बचाव पक्ष ने कम से कम सजा दिलाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया और साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। (संवाद)
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