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Kanpur News: चोरी में दोषी को तीन साल की सजा

Thu, 20 Nov 2025 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 20 Nov 2025 11:59 PM IST
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Theft convict sentenced to three years
फर्रुखाबाद। चोरी के मामले में सीजेएम घनश्याम शुक्ला की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला सुभाषनगर बजरिया निवासी अमरीश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि 17 नवंबर 1998 की रात लगभग 10:30 बजे मुनव्वर घर में घुस आया। उसने घर का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने मौके की जांच कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। कई वर्षों से लंबित इस मामले में कुल छह गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायालय ने मुनव्वर को दोषी पाया। मामले की सुनवाई कर रहे सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने निर्णय सुनाते हुए दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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