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Kanpur News: बीएसए कार्यालय की कुर्की को पहुंची टीम, कुर्सी-मेज बाहर निकाले फिर सोमवार तक का माैका
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कानपुर। कोर्ट के आदेश पर बुधवार को गोविंदनगर स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की कुर्की करने अमीन पुलिस टीम के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने कार्यालय से कुर्सियां, कंप्यूटर और अन्य सामान बाहर निकाला। फिर सोमवार तक के लिए कार्रवाई स्थिगित कर दी गई।
सदर बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या कोपरगंज वर्ष 1960 से किराये के भवन में संचालित हो रहा था। भवन मालिक मोतीचंद गौड़ ने भवन खाली कराने और किराया बकाया को लेकर वर्ष 1987 में मुकदमा दायर किया था। वर्ष 2013 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को अवशेष किराया और प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से भुगतान करने का आदेश दिया था। वर्ष 2025 में विद्यालय भवन खाली कर दिया गया।
मुकदमे के दौरान मोतीचंद गौड़ और बाद में उनके पुत्र सतीश चंद्र गौड़ की मृत्यु हो गई। इसके बाद सतीश चंद्र गौड़ की पत्नी व दामाद ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। उनका आरोप है कि विभाग पर करीब 18 लाख रुपये का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया गया। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट से बीएसए कार्यालय की कुर्की का आदेश प्राप्त किया।
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इसी मामले में बुधवार को टीम गोविंदनगर बीएसए कार्यालय पहुंची। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से उनकी मांग के अनुसार 12 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी अब 18 लाख रुपये की मांग कर रहा है। बुधवार को कुर्की की कार्रवाई के दौरान विभाग ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर अदालत ने सोमवार तक की राहत प्रदान की है। बीएसए ने बताया कि यदि कार्यालय की कुर्की हो जाती है तो सरकारी कार्य प्रभावित होंगे। वहीं, गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई के दाैरान दोनों पक्षों में कुछ बात हुई फिर मामला स्थगित कर दिया गया। इससे पुलिस टीम लाैट आई।
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सदर बाजार स्थित प्राथमिक विद्यालय कन्या कोपरगंज वर्ष 1960 से किराये के भवन में संचालित हो रहा था। भवन मालिक मोतीचंद गौड़ ने भवन खाली कराने और किराया बकाया को लेकर वर्ष 1987 में मुकदमा दायर किया था। वर्ष 2013 में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को अवशेष किराया और प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से भुगतान करने का आदेश दिया था। वर्ष 2025 में विद्यालय भवन खाली कर दिया गया।
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मुकदमे के दौरान मोतीचंद गौड़ और बाद में उनके पुत्र सतीश चंद्र गौड़ की मृत्यु हो गई। इसके बाद सतीश चंद्र गौड़ की पत्नी व दामाद ने मुकदमे की पैरवी जारी रखी। उनका आरोप है कि विभाग पर करीब 18 लाख रुपये का बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया गया। इसी को लेकर उन्होंने कोर्ट से बीएसए कार्यालय की कुर्की का आदेश प्राप्त किया।
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इसी मामले में बुधवार को टीम गोविंदनगर बीएसए कार्यालय पहुंची। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुरजीत कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से उनकी मांग के अनुसार 12 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी अब 18 लाख रुपये की मांग कर रहा है। बुधवार को कुर्की की कार्रवाई के दौरान विभाग ने कोर्ट से समय मांगा जिस पर अदालत ने सोमवार तक की राहत प्रदान की है। बीएसए ने बताया कि यदि कार्यालय की कुर्की हो जाती है तो सरकारी कार्य प्रभावित होंगे। वहीं, गोविंदनगर थाना प्रभारी रिकेश सिंह ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई के दाैरान दोनों पक्षों में कुछ बात हुई फिर मामला स्थगित कर दिया गया। इससे पुलिस टीम लाैट आई।