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दुर्घटना में महिला की मौत के दोषी को छह माह कैद, 21 हजार रुपये अर्थदंड लगाया
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कानपुर देहात। बिल्हौर क्षेत्र के अरौल मोड़ के पास मार्ग दुर्घटना में महिला की मौत के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दोषी को छह माह कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी धर्म नारायण सिंह ने बताया कि थाना बिल्हौर में अरौल के ग्राम भीटी हवेली निवासी करन कटियार ने 26 अक्तूबर 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह 25 अक्तूबर को मां लीलावती के साथ अरौल बाजार जा रहा था।
अरौल मोड़ के पास कानपुर से कन्नौज की ओर जा रही जीप ने मां को टक्कर मार दी। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मां की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक जीप लेकर भाग गया था, लेकिन उसने वाहन नंबर नोट कर लिया था।
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मामले की सुनवाई सीजेएम शिवानंद सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले में अभियुक्त संजीव कुमार को लापरवाही से किए गए कार्य से मौत का दोषी पाते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी धर्म नारायण सिंह ने बताया कि थाना बिल्हौर में अरौल के ग्राम भीटी हवेली निवासी करन कटियार ने 26 अक्तूबर 1996 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह 25 अक्तूबर को मां लीलावती के साथ अरौल बाजार जा रहा था।
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अरौल मोड़ के पास कानपुर से कन्नौज की ओर जा रही जीप ने मां को टक्कर मार दी। जिससे उन्हें गंभीर चोट आई, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मां की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक जीप लेकर भाग गया था, लेकिन उसने वाहन नंबर नोट कर लिया था।
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मामले की सुनवाई सीजेएम शिवानंद सिंह की अदालत में चल रही थी। अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मामले में अभियुक्त संजीव कुमार को लापरवाही से किए गए कार्य से मौत का दोषी पाते हुए छह माह कारावास की सजा सुनाई गई है।