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यूपी के कानपुर में शालिनी यादव के धर्मपरिवर्तन का मामला, परिजनों का आरोप, पुलिस ने फैलाई अफवाह
Fri, 28 Aug 2020 05:14 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Fri, 28 Aug 2020 05:14 PM IST
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शालिनी उर्फ फातिमा
- फोटो : amar ujala
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कानपुर के बर्रा की शालिनी यादव के फिजा बनकर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने की बात को परिजनों ने सिरे से नकार दिया है। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बयान देने की अफवाह फैलाने की बात कही। शालिनी के भाई विकास यादव ने पुलिस से कोर्ट में बयान के साक्ष्य भी मांगे हैं।
वहीं, पुलिस ने शालिनी के कोर्ट में हाजिर होने के बाद अब इस मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की बात कही है। बर्रा से लापता हुई शालिनी के परिजनों ने जूही लाल कालोनी निवासी मो. फैसल के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज कराया था।
शालिनी ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल कर खुद के फिजा बनने व मो. फैसल से निकाह कर धर्मपरिवर्तन करने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली और गाजियाबाद गई। पुलिस ने बताया कि शालिनी ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होकर 164 के बयान दर्ज करा दिए हैं।
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वहीं, पुलिस ने शालिनी के कोर्ट में हाजिर होने के बाद अब इस मामले में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की बात कही है। बर्रा से लापता हुई शालिनी के परिजनों ने जूही लाल कालोनी निवासी मो. फैसल के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी का मुकदमा दर्ज कराया था।
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शालिनी ने सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल कर खुद के फिजा बनने व मो. फैसल से निकाह कर धर्मपरिवर्तन करने की सूचना दी। इसके बाद पुलिस उनकी तलाश में दिल्ली और गाजियाबाद गई। पुलिस ने बताया कि शालिनी ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होकर 164 के बयान दर्ज करा दिए हैं।
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वहीं, परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई विकास यादव ने बताया कि उनकी बहन लव जेहाद गैंग के हाथों में फंसी हुई है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद एक बार भी पुलिस ने उनका बहन से सामना नहीं करवाया। ऐसे में वो पुलिस की किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं।
थाना प्रभारी धनेष कुमार ने बताया कि शालिनी ने तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होकर बयान दर्ज करा दिए हैं, अब पुलिस उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परिजनों को इस संबंध में कोई साक्ष्य चाहिए तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं।
शालिनी ने बयान में क्या कहा
शालिनी ने तीस हजारी कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज करवाया है कि उन्होंने जूही लाल कालोनी निवासी मोहम्मद फैसल से अपनी मर्जी से निकाह किया है। उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। उनकी शादी किसी भी तरह से लव जेहाद नहीं है। इस बात की पुष्टि एसपी साउथ दीपक भूकर ने की।
थाना प्रभारी धनेष कुमार ने बताया कि शालिनी ने तीस हजारी कोर्ट में हाजिर होकर बयान दर्ज करा दिए हैं, अब पुलिस उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परिजनों को इस संबंध में कोई साक्ष्य चाहिए तो वो कोर्ट की शरण ले सकते हैं।
शालिनी ने बयान में क्या कहा
शालिनी ने तीस हजारी कोर्ट में कलमबंद बयान दर्ज करवाया है कि उन्होंने जूही लाल कालोनी निवासी मोहम्मद फैसल से अपनी मर्जी से निकाह किया है। उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। उनकी शादी किसी भी तरह से लव जेहाद नहीं है। इस बात की पुष्टि एसपी साउथ दीपक भूकर ने की।