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Kanpur News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल, सहयोगी पति को दो साल का कारावास
Thu, 25 Jul 2024 05:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Thu, 25 Jul 2024 05:09 AM IST
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कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब पांच साल पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पति व उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति ब्रजेश नशेबाज है। 20 नवंबर 2019 की रात करीब दस बजे उसका पति क्षेत्र के अकोड़ी निवासी अपने दोस्त हरिकेश को घर लेकर आया और दोनों ने शराब पी। जब पति नशे में हो गया तब हरिकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर पति ने उसे चुप रहने की धमकी दी।
मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोषी पति को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं दुष्कर्म करने के दोषी हरिकेश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति ब्रजेश नशेबाज है। 20 नवंबर 2019 की रात करीब दस बजे उसका पति क्षेत्र के अकोड़ी निवासी अपने दोस्त हरिकेश को घर लेकर आया और दोनों ने शराब पी। जब पति नशे में हो गया तब हरिकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर पति ने उसे चुप रहने की धमकी दी।
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मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोषी पति को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं दुष्कर्म करने के दोषी हरिकेश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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