फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Ten years imprisonment to the man guilty of raping a woman, two years imprisonment to the cooperating husband

Kanpur News: महिला से दुष्कर्म के दोषी को दस साल, सहयोगी पति को दो साल का कारावास

Thu, 25 Jul 2024 05:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 25 Jul 2024 05:09 AM IST
विज्ञापन
Ten years imprisonment to the man guilty of raping a woman, two years imprisonment to the cooperating husband
कानपुर देहात। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में करीब पांच साल पहले एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था। इस मामले में पति व उसके दोस्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए पति को दो साल और उसके साथी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
विज्ञापन

सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भोगनीपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति ब्रजेश नशेबाज है। 20 नवंबर 2019 की रात करीब दस बजे उसका पति क्षेत्र के अकोड़ी निवासी अपने दोस्त हरिकेश को घर लेकर आया और दोनों ने शराब पी। जब पति नशे में हो गया तब हरिकेश ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसके विरोध करने पर पति ने उसे चुप रहने की धमकी दी।
विज्ञापन

मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला जज/एफ टी सी प्रथम सुरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोषी पति को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। वहीं दुष्कर्म करने के दोषी हरिकेश को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दस माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed