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Kanpur: सुप्रीम स्टे से न्यू कानपुर सिटी का रास्ता साफ, कोर्ट ने यथास्थिति के अंतरिम आदेश पर लगाई रोक

Sat, 10 Feb 2024 09:46 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 10 Feb 2024 09:46 AM IST
सार

Kanpur News: न्यायालय ने पीएन वाजपेयी की जनहित याचिका में पारित यथास्थिति के आदेश पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि हाईकोर्ट ने केडीए से जवाबी हलफनामा मांगे बिना यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया था।

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Supreme Stay clears the way for New Kanpur City, Court stays interim order of status quo
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को न्यू कानपुर सिटी योजना स्थल में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। केडीए के विधि अधिकारी सत शुक्ला ने बताया कि इससे इस बहुप्रतीक्षित योजना में विकास कार्य कराने का रास्ता साफ हो गया है।

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केडीए ने पिछले साल बोर्ड से प्रस्ताव पास कराने के साथ ही न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित करने के लिए केडीए की जमीनों के बीच स्थित कास्तकारों की जमीनें खरीदने की तैयारियां शुरू की थीं। वहां सड़क, नाला निर्माण आदि के लिए टेंडर भी जारी किए थे।

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उधर, प्रणतेश नारायण वाजपेयी की तरफ से उच्च न्यायालय में स्टेट ऑफ यूपी और चार अन्य के खिलाफ दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने पिछले साल 21 अगस्त को योजना स्थल में यथास्थिति के आदेश दिए थे।
केडीए के विधि अधिकारी सत शुक्ला ने बताया कि इसके खिलाफ केडीए ने उच्चतम न्यायालय में एसएलपी (स्पेशल परमिशन पिटीशन) दायर की।

कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है
उच्चतम न्यायालय की कोर्ट संख्या- छह में इस मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने पीएन वाजपेयी की जनहित याचिका में पारित यथास्थिति के आदेश पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। कोर्ट ने यह भी पाया कि हाईकोर्ट ने केडीए से जवाबी हलफनामा मांगे बिना यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी में नोटिस जारी किया
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एसएसपी में नोटिस जारी किया और जनहित याचिका में यथास्थिति के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी। न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता हर्षिता रघुवंशी ने केडीए का पक्ष रखा।

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