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Kanpur News: म्यूचुअल फंड ट्रांसमिशन प्रक्रिया की आसान, उत्तराधिकारियों को मिलेगा लाभ

Sun, 19 Jul 2026 01:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 01:11 AM IST
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Simplified mutual fund transmission process; beneficiaries to benefit.
कानपुर। म्यूचुअल फंड निवेशकों और उनके परिवारों के लिए राहतभरी खबर है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशक हितों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड यूनिटधारक की मृत्यु के बाद यूनिट या निवेश राशि के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। नई व्यवस्था के तहत रिकॉर्ड और दस्तावेजों में पते का अंतर होने पर एसेट मैनेजमेंट कंपनियां (एएमसी) उचित दस्तावेजों के आधार पर नवीनतम पता स्वीकार कर सकेंगी। वहीं नाम में अंतर होने पर आधार, पासपोर्ट जैसे स्वयं प्रमाणित दस्तावेज मान्य होंगे जबकि हस्ताक्षर संबंधी मामलों का निस्तारण रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) तय प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। केश्री ब्रोकिंग के सहसंस्थापक राजीव सिंह ने बताया कि सेबी ने एम्फी को सभी संबंधित संस्थाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए हैं ताकि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों में एक समान और निवेशक-अनुकूल व्यवस्था लागू हो सके। इससे उत्तराधिकारियों को दावों के निपटारे में आसानी होगी और कानपुर क्षेत्र के हजारों निवेशकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। (ब्यूरो)
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