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दहेज हत्या में पति समेत चार को सात साल की कैद, पत्नी की हत्या कर बोरे में भरकर नदी में फेंका था शव

Wed, 26 Feb 2020 06:57 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: शिखा पांडेय Updated Wed, 26 Feb 2020 06:57 PM IST
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seven years imprisonment to Four people including husband in dowry murder
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : गूगल
कन्नौज जिले में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने पति समेत माता-पिता और भाई को सात-सात साल की सजा सुनाई। सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया। तालग्राम थाना के गांव रसूलपुर निवासी हरिश्चंद्र ने 12 जून 2013 को बहन रमा देवी की शादी गुरसहायगंज के रसूलपुर निवासी दिलीप कठेरिया के साथ की थी।
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शादी में उसने दस हजार रूपये नकद और एक बकरी दी थी। इसके बाद भी दिलीप और उसके परिवार के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर छह नवंबर 2017 को दिलीप ने पिता विजय पाल, मां गीता देवी और भाई नीलू के साथ रमा देवी की हत्या कर दी थी।
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इसके बाद शव को बोरे में भरकर ईशन नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने पांच दिन बाद नदी से रमा देवी का शव बरामद किया था। इसके बाद हरिश्चंद्र ने चारों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक रामबरन सरोज ने मामले की सुनवाई की।

जिसमें आरोपियों के खिलाफ हत्या करने के साक्ष्य मिलने पर सात-सात साल की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि सभी आरोपियों पर सात-सात हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया।
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