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तत्कालीन चौकी प्रभारी, तीन सिपाहियों समेत सात पर रिपोर्ट दर्ज
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तत्कालीन चौकी प्रभारी, तीन सिपाहियों समेत सात पर रिपोर्ट दर्ज
घर में घुसकर महिला से गाली-गलौज, धमकी व रुपये वसूलने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। थाना पनवाड़ी के नगाराघाट गांव में नौ माह पहले महिला से गाली-गलौज कर घर गिराने की धमकी देकर दस हजार रुपये वसूलने के मामले में न्यायालय के आदेश मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना पनवाड़ी पुलिस नेे तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट, तीन सिपाहियों समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि नगाराघाट गांव निवासी मालती ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि 19 नवंबर 2020 की शाम वह घर पर थी। तभी तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार यादव पुलिस कर्मियों व गांव के दो लोगों के साथ उसके घर में घुस गए और गाली.गलौज करते हुए मकान गिराने की बात कही। धमकी दी कि मकान छोड़ दो नहीं तो पति के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे। महिला का आरोप था कि पुलिस ने धमकाकर दस हजार रुपये वसूल लिए और 50 हजार रुपये की मांग की। दो दिन में रुपये न देने पर घर गिराने की धमकी दी थी।
पीड़िता ने थाना पनवाड़ी समेत पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत प्रसाद ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तीन सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष पनवाड़ी को दिए थे। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमारए सिपाही राहुल, रिंकू व अभिषेक और गांव के खिम्मा व पवन समेत सात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर क्षति पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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घर में घुसकर महिला से गाली-गलौज, धमकी व रुपये वसूलने का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। थाना पनवाड़ी के नगाराघाट गांव में नौ माह पहले महिला से गाली-गलौज कर घर गिराने की धमकी देकर दस हजार रुपये वसूलने के मामले में न्यायालय के आदेश मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना पनवाड़ी पुलिस नेे तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट, तीन सिपाहियों समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि नगाराघाट गांव निवासी मालती ने न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि 19 नवंबर 2020 की शाम वह घर पर थी। तभी तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमार यादव पुलिस कर्मियों व गांव के दो लोगों के साथ उसके घर में घुस गए और गाली.गलौज करते हुए मकान गिराने की बात कही। धमकी दी कि मकान छोड़ दो नहीं तो पति के ऊपर मुकदमे दर्ज कर देंगे। महिला का आरोप था कि पुलिस ने धमकाकर दस हजार रुपये वसूल लिए और 50 हजार रुपये की मांग की। दो दिन में रुपये न देने पर घर गिराने की धमकी दी थी।
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पीड़िता ने थाना पनवाड़ी समेत पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने न्यायालय का सहारा लिया। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमाकांत प्रसाद ने पीड़िता का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तीन सितंबर को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थानाध्यक्ष पनवाड़ी को दिए थे। न्यायालय के आदेश पर सोमवार को तत्कालीन चौकी प्रभारी नगाराघाट विनोद कुमारए सिपाही राहुल, रिंकू व अभिषेक और गांव के खिम्मा व पवन समेत सात लोगों के खिलाफ घर में घुसकर क्षति पहुंचाने समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई।
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