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Kanpur News: दुष्कर्म व एससी/एसटी के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में मिली जमानत

Sat, 27 Sep 2025 07:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Sep 2025 07:45 PM IST
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Rape and SC/ST accused gets bail due to lack of evidence
इटावा। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट संजय कुमार ने दुष्कर्म व एससी/एसटी एक्ट के आरोपी के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के अभाव में उसकी जमानत स्वीकार की है।
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फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवती ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी जसवंतनगर के मोहल्ला फक्कड़ पुरा निवासी अभिषेक सिंह सोलंकी से मुलाकात हो गई। इसके बाद उसकी अभिषेक से बात होने लगी। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में अभिषेक की शादी दूरी जगह तय होने पर उससे दूरी बना ली। इसके बाद भी अभिषेक उसे बुलाता और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। 12 जून 2025 को उसने उसे दतावली रोड स्थित एक क्लब में बुलाया और उसे तीन दिन रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म व एससी/एसटी की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। बाद में पुलिस ने अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दिया। आरोपी की ओर से कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मजबूती से उसका पक्ष रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अभिषेक की जमानत मंजूर कर ली।
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