फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Police raid the house of an absconding builder and a youth associated with a channel, Nazul Property Case

Kanpur: फरार एक बिल्डर व चैनल से जुड़े युवक के घर पुलिस की दबिश, वसूली करने वालों पर केस दर्ज करने के आदेश

Fri, 02 Aug 2024 12:37 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 02 Aug 2024 12:37 PM IST
सार

Kanpur News: पुलिस की टीम ने आरोपी बिल्डर वसीम खान के डिप्टी पड़ाव स्थित घर पर एसीपी के नेतृत्व में दबिश दी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी की, लेकिन वसीम हाथ नहीं लगा। वहीं, एक चैनल के जुड़े कोयलानगर निवासी अमन तिवारी के घर में भी एसीपी ने भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी।

विज्ञापन
Police raid the house of an absconding builder and a youth associated with a channel, Nazul Property Case
दबिश देने पहुंची पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में सिविल लाइंस स्थित करोड़ों की नजूल की जमीन पर कब्जा करने के मामले में फंसे प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के जेल जाने के बाद अब पुलिस ने साथियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामले में फरार 12 नामजद समेत 32 आरोपियों की तलाश में पुलिस कानपुर से लेकर लखनऊ, झांसी समेत 12 से ज्यादा जिलों में दबिश दे रही है। मामला दर्ज होने के बाद से सभी भूमिगत हो गए है। इन्हीं की तलाश में पुलिस की एक टीम ने बिल्डर वसीम खान और एक चैनल से जुड़े अमन तिवारी के घर दबिश दी।

विज्ञापन

गुरुवार को पुलिस की टीम ने अनवरगंज थाने में दर्ज केस के आरोपी बिल्डर वसीम खान के डिप्टी पड़ाव स्थित घर पर एसीपी अनवरगंज इंद्रपाल सिंह के नेतृत्व में दबिश दी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी की, लेकिन वसीम हाथ नहीं लगा। इस मामले में इखलाक खान व अवनीश दीक्षित नामजद है। वहीं, एक चैनल के जुड़े कोयलानगर निवासी अमन तिवारी के घर में भी एसीपी ने भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें शहर और शहर के बाहर हर संभावित ठिकानों में दबिशें दे रही हैं।

विज्ञापन

वसूली करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश
साउथ जोन में एक मिठाई विक्रेता से वसूली करने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। डीसीपी साउथ रवींद्र कुमार ने बताया कि गुरुवार को नक्शे के मुताबिक मकान न बनने की वजह से केडीए और पुलिस मकान को सील करने पहुंची थी। हालांकि मकान मालिक ने आवेदन किए जाने और दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा जिसपर केडीए की टीम ने शुक्रवार को दस्तावेज करने के लिए मोहलत देकर कार्रवाई रोक दी। इस बीच पुलिस ने जब पत्रकार का बोर्ड लगा होने पर सवाल किया तो मकान मालिक ने बताया कि कई यू-ट्यूबर्स और तथाकथित पत्रकार धमकाकर वसूली करते की कोशिश करते थे। साथ ही खबर चलाने की धमकी देकर उनकी दुकान से 50 फीसद छूट पर सामान ले जाते थे। चूंकि पत्रकार उनके परिचित हैं, इसलिए वसूली से बचने के लिए बोर्ड लगा दिया था।

फरार आरोपियों पर इनाम जारी करने की तैयारी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंदर ने बताया कि कोतवाली में नजूल की जमीन पर कब्जा करने के मामले में अवनीश जेल में है, जबकि हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मौरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, अर्पण एरियल, जीतेश झा, मोहित बाजपेई, संदीप, विक्की चाल्स, अब्बास, जितेंद्र फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीमें पड़ोसी जनपद उन्नाव, लखनऊ, इटावा, हमीरपुर समेत आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि फरार आरोपियों पर जल्द ही इनाम घोषित किया जाएगा।

विज्ञापन

क्रिस्टल पार्किंग में अनियमितता की शिकायत
पुलिस अब अवनीश के साथियों की आय के स्त्रोत पता कर रही है। एडिशनल सीपी ने बताया कि अवनीश के साथी क्रिस्टल पार्किंग का संचालन कर रहे थे जहां कई तरह के गैर कानूनी काम होने की बात कही जा रही है। वाहनों से पार्किंग शुल्क तय से ज्यादा जिया जाता था। साथ ही ठेके की अवधि पूरी होने के बाद भी अवैध रूप से पार्किंग संचालित करने की बात सामने आई है। ऐसी ही शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed