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एक न्यूज एंकर ने कर दी ऐसी टिप्पणी कि समुदाय विशेष के लोगों ने यहां घेर लिया थाना, काटा हंगामा
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sat, 25 Nov 2017 06:39 PM IST
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एक न्यूज चैनल के एंकर की विवादित टिप्पणी पर एक समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। शुक्रवार को गुस्साए लोगों ने कानपुर का ग्वालटोली थाना घेरकर हंगामा किया और एंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। थानाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
ग्वालटोली मकबरा निवासी शिया शहरकाजी मौलाना अली अब्बास खां ने तहरीर में कहा है कि एक निजी न्यूज चैनल के एंकर ने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। एंकर ने दोनों समुदायों कीपवित्र हस्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
इससे दोनों समुदाय के लोगों में गुस्सा है। शहरकाजी ने एंकर के ट्वीट की एक प्रति भी तहरीर के साथ दी। दोपहर में शहरकाजी तमाम लोगों के साथ ग्वालटोली थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि मामला दूसरे जिले का है, जहां बैठकर एंकर ने यह टिप्पणी की है, वहीं पर रिपोर्ट लिखी जाएगी।
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इस पर लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा और नारेबाजी की। चेतावनी दी कि जब तक एंकर पर रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, वे लोग थाने से नहीं हटेंगे। थानाध्यक्ष ने बताया शहरकाजी की तहरीर पर न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आईटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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ग्वालटोली मकबरा निवासी शिया शहरकाजी मौलाना अली अब्बास खां ने तहरीर में कहा है कि एक निजी न्यूज चैनल के एंकर ने एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। एंकर ने दोनों समुदायों कीपवित्र हस्तियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
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इससे दोनों समुदाय के लोगों में गुस्सा है। शहरकाजी ने एंकर के ट्वीट की एक प्रति भी तहरीर के साथ दी। दोपहर में शहरकाजी तमाम लोगों के साथ ग्वालटोली थाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने यह कहकर रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया कि मामला दूसरे जिले का है, जहां बैठकर एंकर ने यह टिप्पणी की है, वहीं पर रिपोर्ट लिखी जाएगी।
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इस पर लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा और नारेबाजी की। चेतावनी दी कि जब तक एंकर पर रिपोर्ट नहीं दर्ज होगी, वे लोग थाने से नहीं हटेंगे। थानाध्यक्ष ने बताया शहरकाजी की तहरीर पर न्यूज चैनल के एंकर के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने और आईटी एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई है।