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Fatehpur: तेल माफिया की 3.18 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

Sat, 10 Feb 2024 10:58 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फतेहपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sat, 10 Feb 2024 10:58 PM IST
सार

फतेहपुर में जिला मजिस्ट्रेट ने तेल माफिया की 3.18 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। आरोपी मनोज अग्रवाल के खिलाफ 2019 में तेल चोरी के दो मुकदमे मलवां और कल्यानपुर थाने में दर्ज हुए थे।  

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Oil mafia property worth Rs 3.18 crore will be confiscated
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गैंगस्टर एक्ट के तहत तेल माफिया मनोज अग्रवाल की तीन करोड़ 18 लाख 68 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क करने का जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है। आरोपी के खिलाफ 2019 में तेल चोरी के दो मुकदमे मलवां और कल्यानपुर थाने में दर्ज हुए थे। मनोज मथुरा के फरह थाने के बेरी का निवासी है।

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आरोपी गैंग के साथ बिहार के बरौनी से मथुरा जाने वाली इंडियन ऑयल की पाइप लाइन तोड़कर चोरी में पकड़ा गया था। मलवां थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मथुरा जिले के वैष्णो नगर कालोनी, बांगर, पालीखेड़ा, बाकलपुर स्थित प्लाट, बाकलपुर स्थित मकान, दुकान, बाके में खेत, बांगर अंदरून जमुनाधाम एक्सटेंशन कॉलोनी में दो प्लाॅट चिह्नित किए हैं। एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि इन जगहों की चल व अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी।

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