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Fatehpur News: पौधरोपण का सबूत न देने पर जमानत राशि होगी जब्त

Fri, 30 Oct 2026 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 12:35 AM IST
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Failure to provide proof of plantation will result in forfeiture of security deposit.
फतेहपुर। वर्ष 2013 से जनवरी 2026 तक वृक्ष पातन की अनुमति के बदले राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) जमा किए गए थे। अब संबंधित लोग यह राशि वापस पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 14 नवंबर तक दावा प्रस्तुत करना होगा। पौधरोपण के साक्ष्य और जरूरी अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। प्रभागीय निदेशक गंगादत्त मिश्रा ने बताया कि एक पेड़ काटने के बदले 10 पौधे लगाने वाले आवेदन कर सकते हैं। उन्हें पौधरोपण का प्रमाण देना होगा। प्राप्त दावों का अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। निर्धारित समयसीमा तक दावा प्रस्तुत न करने पर पौधरोपण न होने की स्थिति मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जब्त राशि से आगामी वर्षाकाल में पौधरोपण कराया जाएगा।
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