फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Now the groom's band will play only after the permission of the traffic police.

Kanpur News: अब ट्रैफिक पुलिस की इजाजत के बाद बजेगा दूल्हे का बैंड

Sun, 09 Nov 2025 01:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 09 Nov 2025 01:11 AM IST
विज्ञापन
Now the groom's band will play only after the permission of the traffic police.
कानपुर। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए शादी, बरात, जन्मदिन और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन से पहले ट्रैफिक पुलिस की इजाजत लेनी होगी। इसके बाद भी सड़क पर दूल्हे का बैंड बज सकेगा। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के साथ ही वाहनों की संख्या भी बतानी पड़ेगी। इसे लेकर शनिवार को ट्रैफिक पुलिस और मैरिज, पार्टी लॉन के मालिकों संग हुई बैठक में सहमति बनी है।
विज्ञापन

डीसीपी ट्रैफिक रवींद्र कुमार ने मैरिज हॉल संचालकों को अपने मार्शल लगाने के निर्देश दिए। कहा सड़क पर बेतरतीब ढंग से वाहनों को खड़ा होने से रोका जाए। वाहन केवल निर्धारित पार्किंग में ही खड़े हों। उन्होंने बताया कि पुलिस को मेहमानों और वाहनों की संख्या की जानकारी देने की जिम्मेदारी मैरिज लॉन व बैंक्वेट हॉल संचालकों की रहेगी। काफी बड़ी बरात निकालने या वाहनों की अधिक संख्या रखने पर इसकी सूचना थाने में देनी पड़ेगी।
विज्ञापन



बैठक में जारी हुए निर्देश
- मैरिज व पार्टी लॉन संचालकों को बुकिंग की सूचना पहले से थाने में देनी होगी।
- कार्यक्रम में शामिल होने वाली भीड़ की अनुमानित संख्या ट्रैफिक पुलिस और थाने को देनी पड़ेगी।
- शादी, बरात, पार्टी व अन्य अवसरों पर आने वाले लोगों के वाहनों की अनुमानित संख्या बतानी होगी।
- मैरिज लॉन व बैंक्वेट हॉल संचालकों को एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि के लिए हर समय रास्ता रखना होगा।
- आसपास जाम लगने पर तुरंत ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed