{"_id":"68cc673f0deda4e5520de557","slug":"now-registration-fees-of-more-than-20-thousand-can-be-paid-online-the-rule-will-be-applicable-from-today-kanpur-news-c-12-1-knp1052-1271287-2025-09-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur News: अब 20 हजार से अधिक निबंधन शुल्क का ऑनलाइन होगा भुगतान, आज से लागू होगा नियम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur News: अब 20 हजार से अधिक निबंधन शुल्क का ऑनलाइन होगा भुगतान, आज से लागू होगा नियम
विज्ञापन
कानपुर। बैनामे के लिए स्टांप शुल्क तो ई-स्टांप के माध्यम से लिया जाता है लेकिन उप निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन फीस (निबंधन शुल्क) की राशि नकद जमा करनी पड़ती थी। इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए रजिस्ट्री विभाग में 19 सितंबर से 20,000 से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक ये व्यवस्था सिर्फ पांच जिलों में लागू थी।
शासन ने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अतिरिक्त राशि की वसूली के खेल को समाप्त कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच जिलो में रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 20 हजार से अधिक होने पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी।
अब इस व्यवस्था को कानपुर नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, अमरोहा, कानपुर नगर, फतेहपुर, देवरिया और चित्रकूट सहित 10 और जनपदों में भी लागू कर दिया गया है। एआईजी एटांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि अब 20 हजार से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान होगा। नकद फीस लेने पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासन ने रजिस्ट्रेशन फीस के साथ अतिरिक्त राशि की वसूली के खेल को समाप्त कर दिया है। महानिरीक्षक निबंधन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पांच जिलो में रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 20 हजार से अधिक होने पर ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था शुरू की थी।
विज्ञापन
अब इस व्यवस्था को कानपुर नगर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, अमरोहा, कानपुर नगर, फतेहपुर, देवरिया और चित्रकूट सहित 10 और जनपदों में भी लागू कर दिया गया है। एआईजी एटांप श्याम सिंह बिसेन ने बताया कि अब 20 हजार से अधिक की रजिस्ट्रेशन फीस का ऑनलाइन भुगतान होगा। नकद फीस लेने पर रोक लगा दी गई है।
विज्ञापन