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Auraiya: सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर की कार्रवाई

Wed, 25 Jan 2023 09:23 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरैया Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Wed, 25 Jan 2023 09:23 PM IST
सार

28 साल पहले लालाराम गिरोह के साथ पकड़ करने के मुकदमे में पूर्व दस्यु सुंदरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कोर्ट की सुनवाई में गैरहाजिर रहने पर विशेष न्यायाधीश ने कार्रवाई की है।

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Non bailable warrant issued against Seema Parihar, court takes action on non appearance in hearing
पूर्व दस्यु सुंदरी सीमा परिहार - फोटो : amar ujala

विस्तार

औरैया जिले में दस्यु जीवन से निजात पा चुकी सीमा परिहार को 28 साल पुराने मुकदमे की कार्यवाही में गैरहाजिर रहने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) सुनील कुमार सिंह ने पूर्व दस्यु सीमा परिहार के खिलाफ यह कार्रवाई की है।

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सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़िया बक्सीराम से कुख्यात दस्यु लालाराम गिरोह ने प्रमोद त्रिपाठी का 20 मार्च 1994 को फिरौती के लिए अपहरण किया था। मामले में अपहृत के भाई श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने धारा 364 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की सुनवाई अभी विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) सुनील कुमार सिंह की अदालत में चल रही है।
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मुकदमे में लालाराम गिरोह की सदस्य रही पूर्व दस्यु सीमा परिहार, छोटेलाल, रामस्वरूप, रामकिशुन, अनुरूद्ध आदि के खिलाफ सुनवाई चल रही है। प्रकरण में तय तारीख पर अदालत में उपस्थित न होने पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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