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वाह... बिजली बिल पर जीएसटी नहीं
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Sun, 02 Jul 2017 02:08 PM IST
सार
-4000 तक बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान पर जीएसटी नहीं
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विस्तार
बिजली बिल जीएसटी के फेर से बाहर है, लेकिन साथ ही इसकी छूट की एक स्लैब तैयार की गई है। इस स्लैब में कितने राशी के बिल पर छूट होगी, आपको बताएगी हमारी ये खबर...
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4000 रुपये तक बिजली के बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे ज्यादा का बिल हर महीने आता है तो क्रेेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड से भुगतान करने पर बैंक 18 प्रतिशत जीएसटी लेगा। अगर इस टैक्स से बचना है तो केस्को के कैश काउंटर पर सीधे जाकर बिल जमा करें। तब किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि इसके पहले भी बिजली बिल पर सर्विस टैक्स और सेस नहीं लगता था।
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अगर बिल 4000 रुपये से ज्यादा आता है तो बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का 18 प्रतिशत जीएसटी लेगा क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार का हर महीने औसतन 4000 रुपये के भीतर ही बिजली का बिल औसत आता है। इससे ज्यादा के बड़े कनेक्शनधारक और व्यवसायिक कनेक्शन पर ही ज्यादा बिल आता है। इसलिए ऐसे लोगों से ऑनलाइन सुविधा देने के एवज में बैंक जीएसटी लेगा। केस्को के वित्त विभाग के डीजीएम पंकज सक्सेना ने बताया कि बिजली के बिल को जीएसटी से मुक्त किया गया है। 4000 रुपये तक के कार्ड से भुगतान करने पर भी बैंक टैक्स नहीं लेगा।