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भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती के चाचा की सुनवाई फिर टली, अब ये सच आया सामने
Sat, 18 May 2019 11:38 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
यूपी डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 18 May 2019 11:38 PM IST
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कुलदीप सिंह सेंगर
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उन्नाव से भाजपा विधायक पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली किशोरी के चाचा के खिलाफ चल रहे जानलेवा हमले के मुकदमे में शनिवार को पुलिस केस डायरी की दूसरी प्रति भी नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने इस बार एसओ के साथ एसपी को भी पत्र भेज दो दिन के अंदर केस डायरी की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराने को कहा है।
मालूम हो कि किशोरी के चाचा पर वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में किशोरी के चाचा व पिता सहित तीन लोग नामित थे। इसमें पिता व एक चाचा के दिवंगत होने से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था।
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मालूम हो कि किशोरी के चाचा पर वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव के दौरान विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर ने जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में किशोरी के चाचा व पिता सहित तीन लोग नामित थे। इसमें पिता व एक चाचा के दिवंगत होने से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया था।
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कोर्ट लगातार इस केस की डायरी पुलिस से मांग रही है, लेकिन माखी पुलिस उसे उपलब्ध नहीं करा पाई
कुलदीप सिंह सेंगर
- फोटो : amar ujala
जबकि एक चाचा के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। न्यायालय ने नवंबर 2018 में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसपर पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। इस समय वह रायबरेली जेल में बंद हैं। कोर्ट लगातार इस केस की डायरी पुलिस से मांग रही है, लेकिन माखी पुलिस उसे उपलब्ध नहीं करा पाई।
गुरुवार को भी एसओ माखी श्यामपाल केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। कोर्ट के हेड मोहर्रिर भी पुरानी सूचना नहीं दे सके थे। फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रहलाद टंडन एक और मौका देते हुए इस बार एसओ के साथ एसपी एमपी वर्मा को केस डायरी की दूसरी प्रति उपलब्ध कराने के लिए दो दिन का समय दिया है। अगली पेशी की तारीख 20 मई निर्धारित की गई है। आरोपी के वकील महेंद्र सिंह व अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि केस डायरी की दूसरी प्रति भी उपलब्ध न कराने से पांचवीं पेशी टल गई।
गुरुवार को भी एसओ माखी श्यामपाल केस डायरी कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। कोर्ट के हेड मोहर्रिर भी पुरानी सूचना नहीं दे सके थे। फास्ट्र ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश प्रहलाद टंडन एक और मौका देते हुए इस बार एसओ के साथ एसपी एमपी वर्मा को केस डायरी की दूसरी प्रति उपलब्ध कराने के लिए दो दिन का समय दिया है। अगली पेशी की तारीख 20 मई निर्धारित की गई है। आरोपी के वकील महेंद्र सिंह व अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि केस डायरी की दूसरी प्रति भी उपलब्ध न कराने से पांचवीं पेशी टल गई।