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Kanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
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Man convicted of raping teenage girl sentenced to 20 years in prison
कानपुर देहात। रसूलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से वर्ष 2022 में किशोरी बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है।
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रसूलाबाद के एक गांव निवासी पिता ने सितंबर 2022 में पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें बताया था कि बेटी (17) घर से बाजार सामान लेने के लिए गए थी। आरोप था कि बाजार से कन्नौज जिले के सौरिख थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर निवासी सुंदरनाथ उसे बहलाकर ले गया। आरोपी बेटी से जबरन शादी कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को खोज कर बरामद किया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ 23 नवंबर 2022 को आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो की कोर्ट में चल रही थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद बयान, साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुंदरनाथ को दोषी ठहराया। उसे 20 साल की सजा सुनाई साथ ही 28 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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