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Kanpur News: चाचा की हत्या में भतीजे को आजीवन कारावास
Tue, 19 Mar 2024 10:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
Updated Tue, 19 Mar 2024 10:50 PM IST
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कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र के तिलसडा में करीब छह साल पहले एक पेड़ के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने आरोपी भतीजे को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर अर्थ दंड भी लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के तिलसड़ा निवासी रामजीवन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 20 मई 2017 को गांव के बाहर तेजपुर को जाने वाली रोड पर उसके पारिवारिक रामकुमार उर्फ बग्गड़ का अपने भतीजे मनोज के साथ नीम के पेड़ का बंटवारा को लेकर वाद विवाद हो रहा था। मौके पर उसने और अन्य लोगों ने मनोज को समझाने का प्रयास किया। तभी अचानक मनोज ने अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से रामकुमार पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मनोज को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के तिलसड़ा निवासी रामजीवन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 20 मई 2017 को गांव के बाहर तेजपुर को जाने वाली रोड पर उसके पारिवारिक रामकुमार उर्फ बग्गड़ का अपने भतीजे मनोज के साथ नीम के पेड़ का बंटवारा को लेकर वाद विवाद हो रहा था। मौके पर उसने और अन्य लोगों ने मनोज को समझाने का प्रयास किया। तभी अचानक मनोज ने अपने हाथ में लिए कुल्हाड़ी से रामकुमार पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही विवेचना करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी मनोज को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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