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हरदोई: फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद, कॉल डिटेल के आधार पर हुई थी गिरफ्तारी

Sat, 23 Nov 2019 10:56 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
यूपी डेस्क, अमर उजाला, हरदोई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 23 Nov 2019 10:56 PM IST
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Life imprisonment for murder after kidnapping
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
हरदोई में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय कुमार सिंह ने शनिवार को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राकेश कुमार वाजपेयी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट शाहाबाद थाना क्षेत्र के बलायकोट निवासी इस्नाद खां ने थाने पर दर्ज कराई थी।
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वादी का 16 साल का लड़का निजाम उर्फ राजा 27 अगस्त 2016 को सुबह 9 बजे घर से इस्लामगंज में कोटे की दुकान पर राशन लेने गया था। वह काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वालों ने उसकी तलाश की।

इस पर घरवालों ने निजाम का फोन मिलाया तो तीन लाख रुपये फिरौती मांगी गई। परेशान होकर घरवालों ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दौरान विवेचना कॉल डिटेल के आधार पर  29 अगस्त 2016 को खेड़ा बलायकोट निवासी आरोपी निसार को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर लोनी के एक खेत में स्थित सूखे कुएं से निजाम का शव बरामद किया था।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने फिरौती के लिए निजाम का अपहरण कर हत्या कर दी थी। अदालत ने दोषी को अपहरण, हत्या व साक्ष्य मिटाने के अपराध में सजा सुनाई है। आदेश दिया कि अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित वादी को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाई जाए।
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