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UP: दिव्यांग बालिका से दरिंदगी व जान से मारने की धमकी देने वाले को उम्रकैद, 1.02 लाख का जुर्माना भी लगाया

Wed, 22 Jul 2026 12:12 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 22 Jul 2026 12:12 AM IST
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Life imprisonment for man who Misdeeds with disabled girl
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना अमृतपुर के गांव पिथनापुर निवासी श्रवण कुमार उर्फ रामवीर सिंह को दोषी करार देते हुए शेष जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 1.02 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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थाना अमृतपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 22 फरवरी 2022 को उसकी 12 वर्षीय दिव्यांग पुत्री घर के शौचालय में दोपहर में शौच करने गई थी। पुत्री जब शौचालय से बाहर निकली तभी पड़ोसी श्रवण कुमार उर्फ रामवीर सिंह ने उससे दुष्कर्म किया। घटना किसी को बताने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। भय के कारण बालिका कई दिन तक चुप रही लेकिन दर्द बढ़ने पर उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत श्रवण कुमार को दोषी करार दिया।
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