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Kanpur: आठ साल की मासूम से दुष्कर्म में दरिंदे को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई ‘मौत तक जेल’ की सजा, दो लाख जुर्माना

Sat, 27 Jun 2026 03:35 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 27 Jun 2026 03:35 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 2.02 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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Kanpur misdeed of 8 year old girl sentenced to life imprisonment court imposes a fine of 2 lakh
कोर्ट का फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में आठ साल की मुंहबोली भांजी से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने उम्रकैद और दो लाख दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। बिहार के पुर्निया की रहने वाला आठ वर्षीय बच्ची अपने परिवार के साथ अगस्त 2023 में कानपुर आई थी।

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मां-बाप व चार बच्चों का परिवार जूही गढ़ा में किराये पर रहने लगा। पड़ोस में रहने वाले लखन को बच्ची मामा कहती थी। 18 सितंबर 2023 को लखन उर्फ लाखन बच्ची को चॉकलेट-चिप्स दिलाने का झांसा देकर जंगल ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची ने सारी घटना मां-बाप को बताई तो गांव वालों ने लखन को दबोच लिया। 

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मौत तक जेल में रखने की सजा
बच्ची के पिता ने लखन के खिलाफ जूही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके पिता समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोषी लखन को मौत तक जेल में रखने की सजा सुनाई।

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