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Kanpur: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
Mon, 13 Apr 2026 10:28 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Mon, 13 Apr 2026 10:28 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
शादीशुदा होने के बावजूद शादी का झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रघुबर सिंह ने उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की रकम से 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। फतेहपुर का रहने वाला जीतू बाबूपुरवा थानांतर्गत राजा का चट्टा में परिवार के साथ रह रहा था।
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उसी मकान में रहने वाली किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और फिर 31 मई 2022 को उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। जीतू पहले से ही शादीशुदा था और उसकी दो बेटियां भी थीं। किशोरी के भाई ने एक जून 2022 को बाबूपुरवा थाने में जीतू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसके भाई समेत छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतोंं और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जीतू को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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