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Kanpur: टैक्सी…बस और ट्रकों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाना हुआ अनिवार्य, पुराने वाहनों को एक अप्रैल तक की मोहलत

Thu, 01 Jan 2026 04:10 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 01 Jan 2026 04:10 PM IST
सार

Kanpur News: कानपुर में अब टैक्सी, बस और ट्रकों में ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग कमांड सेंटर के जरिए वाहनों की लाइव लोकेशन ट्रैक करेगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

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Kanpur Installing tracking devices in taxis buses and trucks has been made mandatory
कानपुर बस अड्डा - फोटो : amar ujala

विस्तार

कानपुर में यात्रियों की सुरक्षा और वाहनों की निगरानी के उद्देश्य से शासन ने एक जनवरी से टैक्सी, यात्री वाहन, परमिट से जुड़ी बसों और तीन टन से अधिक भार ढोने वाले ट्रकों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) अनिवार्य कर दिया है। ओला-उबर से जुड़े टैक्सी वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा, हालांकि दोपहिया, ई-रिक्शा और तिपहिया वाहन इससे बाहर रखे गए हैं।

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जिले में बस, मोटर कैब, मैक्सी कैब के 11,627 वाहन स्वामियों को अपने वाहनों में यह ट्रैकिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसके साथ ही नेशनल और प्रदेश परमिट वाले भारी वाहनों और हैजर्डस गुड्स ढोने वाले ट्रकों में भी वीएलटीडी अनिवार्य कर दिया गया है। नए पंजीकृत होने वाले वाहनों पर यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने सभी एआरटीओ को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।

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इमरजेंसी बटन का होना भी अनिवार्य
परिवहन आयुक्त किंजल सिंह के निर्देश पर मुख्यालय में अत्याधुनिक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से वाहनों की लाइव ट्रैकिंग, लोकेशन और निगरानी की जाएगी। वीएलटीडी के साथ मानक के अनुरूप आपातकालीन सहायता बटन (इमरजेंसी बटन) का होना भी अनिवार्य किया गया है] ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराई जा सके।

वीएलटीडी की अनिवार्यता एक अप्रैल से लागू होगी
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार ने स्पष्ट किया कि पुराने वाहनों में वीएलटीडी की अनिवार्यता एक अप्रैल से लागू होगी। हालांकि, इसके बाद जिन वाहन स्वामियों ने डिवाइस नहीं लगवाई होगी, उनके नवीनीकरण, फिटनेस और पीयूसीसी से जुड़े कार्य नहीं किए जाएंगे। यह निर्देश सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं और तय समयसीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह गाइडलाइन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश पर लागू की गई है।

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जिले में संचालित टैक्सी वाहन
मैक्सी कैब- 205
मोटर कैब-3895
बस- 7527

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