फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Husband dies in altercation; body buried inside house; court sentences wife to eight years in prison

Kanpur: मारपीट में पति की माैत, घर में ही गाड़ दिया शव, कोर्ट ने पत्नी को आठ साल कैद की सजा सुनाई

Tue, 26 May 2026 11:49 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 26 May 2026 11:49 PM IST
सार

Kanpur News: कोर्ट ने हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई। 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
Kanpur: Husband dies in altercation; body buried inside house; court sentences wife to eight years in prison
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आपसी झगड़े में पति की मौत और उसके शव को जमीन में गाड़ देने वाली पत्नी को अपर जिला जज 19 अभय प्रकाश नारायण ने गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए आठ साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि मृतक के बच्चों को मिलेगी।
विज्ञापन


बिधनू निवासी मथुरा प्रसाद के छोटे बेटे उमेश कुमार यादव का विवाह मोनिका यादव से हुआ था। आरोप है कि उमेश हैलट में एंबुलेंस चलाता था और अक्सर शराब के नशे में घर लौटकर पत्नी से झगड़ा करता था। 31 जनवरी 2023 को उमेश गांव आया था। एक फरवरी को पिता से रास्ते में मिला उसने घर बुलाया। इस पर उमेश ने दो फरवरी को घर आने के लिए कहा था। बेटे के घर न आने पर मथुरा उमेश से मिलने उसके घर पहुंच गया। पूछने पर बहू मोनिका ने उमेश के सोने की बात बताई जिस पर मथुरा को शक हुआ तो उसने अपने बेटों नरेंद्र सिंह, मुनेश व लालू को बुलाया। सभी लोग उमेश के घर में घुसे और बेड हटाकर देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उमेश का शव आधा जमीन में गड़ा हुआ था।
विज्ञापन


मथुरा ने बहू मोनिका के खिलाफ बिधनू थाने में हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से मृतक के पिता, भाई, बहनोई व पड़ोसी समेत 10 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने मोनिका को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई। मोनिका तीन साल से जेल में ही बंद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बिना ज्ञान, आशय व योजना के हुई हत्या
कोर्ट ने माना कि पति-पत्नी के बीच झगड़े व मारपीट के दौरान उमेश के गले में बंधा गमछा कसने से उसकी मौत हो गई। पत्नी को न तो इस बात की जानकारी थी न ही हत्या करने का इरादा था और न ही पहले से कोई साजिश रची थी। इसलिए मोनिका हत्या नहीं गैर इरादतन हत्या की दोषी है।

 

अक्सर शराब पीकर करता था मारपीट
मोनिका ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उमेश अक्सर शराब पीकर घर आता और उसे मारता था। एक फरवरी की दोपहर सब्जी लेकर घर आया था जब उसने शराब पीने से रोका तो सब्जी फेंक दी और चांटे मारकर चला गया। रात को फिर शराब पीकर आया और मारने लगा। बचाव में गमछे से गला कस गया जिससे उमेश की मौत हो गई। डर के कारण उसने शव को छिपाने की कोशिश की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed