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Kanpur: श्रम कॉलोनियों में रहने वालों से लिया जाएगा गृह कर, नगर निगम सदन की बैठक में पास हुआ प्रस्ताव

Sun, 31 Jul 2022 08:40 AM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 31 Jul 2022 08:40 AM IST
सार

नगर निगम सभागार में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13.75 हजार करोड़ रुपये के 2022-23 के बजट को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सभी वार्ड में कुल 110 वॉटर एटीएम लगाने व 15 अगस्त तक 75 नमो वन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।

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Kanpur: House tax will be taken from those living in labor colonies
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कानपुर की श्रमिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से भी अब गृह कर वसूला जाएगा। शनिवार को हुई नगर निगम सदन की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बता दें शास्त्री नगर, दादा नगर, किदवई नगर, मकरावटगंज में स्थित कॉलोनियों में 18035 र्क्वाटर हैं। श्रम विभाग ने 2011 से इन क्वार्टरों से किराया भी नहीं लिया है।

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नगर निगम सभागार में महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में 13.75 हजार करोड़ रुपये के 2022-23 के बजट को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा सभी वार्ड में कुल 110 वॉटर एटीएम लगाने व 15 अगस्त तक 75 नमो वन स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। वहीं सभी पार्षदों को महाबलीपुरम में 75-75 वर्गमीटर का प्लाट देने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का भी प्रस्ताव मंजूर किया गया।

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शुद्ध पेयजल संरक्षण नियमावली को मंजूरी, देना होगा शुद्ध पानी
शहरियों को शुद्ध पानी मुहैया कराने पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके तहत शुद्ध पेयजल संरक्षण एवं संभरण नियमावली 2022 को मंजूरी दी गई। इस नियमावली को लागू करने वाला कानपुर पहला नगर निगम बन जाएगा। नियमावली लागू होने के बाद शहर का कोई भी व्यक्ति या संस्थान बिना जल परीक्षण प्रमाण पत्र के पानी का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान को भी हर साल 4500 रुपये खर्च कर प्रमाण पत्र लेना होगा। प्रमाण पत्र न होने और गुणवत्ताविहीन पानी दिए जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। पानी की गुणवत्ता के लिए आईआईटी कानपुर के  मानक के अनुसार मानदंड तय किए गए हैं। 

नंबर गेम
18035 श्रमिक क्वार्टर हैं शहर में  

इन प्रतिष्ठानों पर लागू होगा नियम
गेस्ट हाउस, होटल, रैन बसेरों के अलावा सामुदायिक केंद्र, जिम, ऑफिस, शैक्षिक संस्थान आदि। इन्हें हर तीन महीने में अपने टैंकों की सफाई करानी होगी और उसके साक्ष्य जमा कराने होंगे।
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