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Kanpur: इरफान सोलंकी-रिजवान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 12 जनवरी को

Thu, 05 Jan 2023 09:10 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Thu, 05 Jan 2023 09:10 PM IST
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Kanpur: Hearing on anticipatory bail of Irfan Solanki-Rizwan on January 12
इरफान सोलंकी - फोटो : अमर उजाला

जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई 12 जनवरी को होगी। वहीं जाजमऊ में आगजनी मामले में आरोपी शौकत अली की जमानत पर भी सुनवाई 12 को होगी। इरफान और रिजवान के जेल जाने के बाद जाजमऊ थाने में रंगदारी और मारपीट कर जमीन कब्जाने के दो मुकदमे दर्ज हुए थे।

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रंगदारी का मुकदमा अकील अहमद खान ने तो जमीन कब्जाने का मुकदमा मो. नसीम आरिफ ने दर्ज कराया था। दोनों ही मुकदमों में इरफान व रिजवान की ओर से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिन पर गुरुवार को सुनवाई होनी थी। अकील खान के मुकदमे में पुलिस ने बुधवार को दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत (ज्यूडीशियल कस्टडी रिमांड) में भेजने का आदेश कोर्ट से ले लिया था और दोनों की जमानत अर्जियां भी निचली अदालत से खारिज हो गई थीं।

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इसके चलते गौरव दीक्षित ने दोनों की अग्रिम जमानत अर्जियाें पर बल न देते हुए खारिज करने की मांग की और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। मो. नसीम से संबंधित मुकदमे में पुलिस ने अब तक रिमांड नहीं लिया है। इसलिए इस मुकदमे में सुनवाई के दौरान एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने तर्क रखा कि पुलिस की रिपोर्ट में अब तक किसी का रिमांड न लेने और गिरफ्तारी न करने की बात कही गई है लेकिन केस डायरी अब तक नहीं आ सकी है।

इस पर कोर्ट ने 12 जनवरी की तारीख नियत कर दी। वहीं शौकत की जमानत अर्जी पर आई पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि जमानत प्रार्थना पत्र में अपराध संख्या सही नहीं लिखी है और साथ में दाखिल शपथपत्र में शपथकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट देना संभव नहीं है। इस पर कोर्ट ने इस मामले में भी अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख नियत कर दी है।

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