{"_id":"669fd6e4972695aaa005a4bd","slug":"kanpur-fir-filed-against-51-people-for-raising-objectionable-slogans-during-muharram-procession-2024-07-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kanpur: मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 51 लोगों पर रिपोर्ट, थाने के दरोगा बने वादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kanpur: मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 51 लोगों पर रिपोर्ट, थाने के दरोगा बने वादी
Tue, 23 Jul 2024 09:44 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Tue, 23 Jul 2024 09:44 PM IST
सार
Kanpur News: रावतपुर इलाके में 16 जुलाई की देर रात मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में 51 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कानपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में रावतपुर पुलिस ने दरोगा की तहरीर पर आयोजक समेत 51 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस ने जुलूस के दौरान के वायरल हुए वीडियो और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर आगे कार्रवाई की कवायद शुरू कर दी है।
विज्ञापन
रावतपुर इलाके में 16 जुलाई की रात रजियाना चौक रावतपुर से मुहर्रम का जुलूस शुरू होकर रावतपुर गांव निवासी आसिफ शाह उर्फ टीटू के घर के पास स्थित चौक पहुंचा था। आरोप है कि उसी दौरान आसिफ शाह उर्फ टीटू व 50 अन्य लोगों ने विवादित नारे लगाकर दूसरे पक्ष की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया।
विज्ञापन
इस नारेबाजी का वीडियो तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडेय को जांच सौंप दी। एसीपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दरोगा शैलेंद्र कुमार यादव ने रावतपुर थाने में आसिफ व 50 अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 196 (किसी धार्मिक स्थान के पास निर्दिष्ट अपराध करना) और 299 (धर्म या धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन करना) व आईटी एक्ट 66 डी में एफआईआर दर्ज कराई है।
विज्ञापन