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Kanpur News: दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की कैद, पत्नी को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा
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कानपुर देहात। घाटमपुर क्षेत्र में मंदबुद्धि भतीजी को फुसला कर साथ ले जाने व उसे बंधक बनाकर मारपीट कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, उसकी सहयोगी पत्नी को दोषसिद्ध होने के बाद छह माह की सदाचार की परिवीक्षा पर अदालत ने रिहा कर दिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर के एक गांव की महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच सितंबर 2015 की सुबह उसकी मंदबुद्धि भतीजी को बहलाकर महाराजपुर क्षेत्र के महोली गांव निवासी अवधेश कहीं ले गया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के घर से लड़की को बरामद किया था।
इसके बाद आरोपी को जेल भेजा था। वहीं, आरोपी अवधेश के खिलाफ पीड़ित लड़की की चिकित्सीय रिपोर्ट व उसके बयानों के आधार पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में उसकी सहयोगी पत्नी अनीता शर्मा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धारा में अलग आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम रवि यादव की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अवधेश को दुष्कर्म व अन्य धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 32 हजार पांच रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित लड़की को देने के आदेश दिए है। वहीं, आरोपी अनीता शर्मा को दोषसिद्ध करते हुए छह माह की सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि घाटमपुर के एक गांव की महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि पांच सितंबर 2015 की सुबह उसकी मंदबुद्धि भतीजी को बहलाकर महाराजपुर क्षेत्र के महोली गांव निवासी अवधेश कहीं ले गया। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के घर से लड़की को बरामद किया था।
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इसके बाद आरोपी को जेल भेजा था। वहीं, आरोपी अवधेश के खिलाफ पीड़ित लड़की की चिकित्सीय रिपोर्ट व उसके बयानों के आधार पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले में उसकी सहयोगी पत्नी अनीता शर्मा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धारा में अलग आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम रवि यादव की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अवधेश को दुष्कर्म व अन्य धाराओं में दोष सिद्ध करते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 32 हजार पांच रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित लड़की को देने के आदेश दिए है। वहीं, आरोपी अनीता शर्मा को दोषसिद्ध करते हुए छह माह की सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा कर दिया।