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Kanpur Dehat : गैंगस्टर एक्ट में चार को दो-दो साल की सजा, सभी पर अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर की अदालत ने चार दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र के रामपुर सखरेज गांव निवासी तनुवा, लल्लू, अकील व बबलू के खिलाफ शिवराजपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2013 में हत्या व शस्त्र अधिनियम के कई मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
पुलिस ने विवेचना बाद सभी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर सभी दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कानपुर नगर के शिवराजपुर क्षेत्र के रामपुर सखरेज गांव निवासी तनुवा, लल्लू, अकील व बबलू के खिलाफ शिवराजपुर थाना पुलिस ने वर्ष 2013 में हत्या व शस्त्र अधिनियम के कई मामलों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
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पुलिस ने विवेचना बाद सभी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए थे। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम गैंगस्टर बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही थी।
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मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर सभी दोषियों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।