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कानपुर देहात : पत्नी की हत्या में दोषी को 12 साल की कैद, 15 हजार अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। अकबरपुर के पुरगांव में सात पहले दहेज के लिए विवाहिता की जलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पति को दोषी पाते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने 12 साल कैद व 15 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुर गांव निवासी विमल कुमार की पत्नी सीता की 20 नवंबर 2015 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सीता के पिता नवाबपुरवा सरायां रूरा निवासी अरविंद कुमार ने पति के अलावा ससुर ओम प्रकाश, दादा सोनेलाल पर दहेज हत्या की रिपोर्ट अकबरपुर में दर्ज कराई थी।
आरोप था कि शादी के बाद से दहेज में एक बाइक व 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद घटना का दोषी मानते हुए पति विमल को 12 साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह व अजय त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पुर गांव निवासी विमल कुमार की पत्नी सीता की 20 नवंबर 2015 को जलाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सीता के पिता नवाबपुरवा सरायां रूरा निवासी अरविंद कुमार ने पति के अलावा ससुर ओम प्रकाश, दादा सोनेलाल पर दहेज हत्या की रिपोर्ट अकबरपुर में दर्ज कराई थी।
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आरोप था कि शादी के बाद से दहेज में एक बाइक व 50 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर बेटी की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति व ससुर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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मामले की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। सुनवाई के दौरान आरोपी ससुर ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद घटना का दोषी मानते हुए पति विमल को 12 साल के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता डॉ. विजय सिंह व अजय त्रिपाठी ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।