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Kanpur Dehat : महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास, 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
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कानपुर देहात। मंगलपुर क्षेत्र में एक महिला से मारपीट व दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को सजा सुनाई है। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद व मारपीट में महिलाओं को छह-छह माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। तीनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 15 सितंबर 2016 को मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहित को उसी गांव के चार लोग जबरन अपने घर खींच ले गए थे। वहां विवाहिता से दुष्कर्म व मारपीट की गई थी।
महिला के प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त किया था। मामले में महिला के पति ने राम अवतार, कमला देवी, गुड्डी देवी व एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे।
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इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राम अवतार को दुष्कर्म में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं, कमला व गुड्डी देवी को मारपीट में दोषी ठहराते हुए छह-छह माह के कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं। वहीं, मारपीट की एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 15 सितंबर 2016 को मंगलपुर क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहित को उसी गांव के चार लोग जबरन अपने घर खींच ले गए थे। वहां विवाहिता से दुष्कर्म व मारपीट की गई थी।
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महिला के प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त किया था। मामले में महिला के पति ने राम अवतार, कमला देवी, गुड्डी देवी व एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे।
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इसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कनिष्क कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राम अवतार को दुष्कर्म में दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वहीं, कमला व गुड्डी देवी को मारपीट में दोषी ठहराते हुए छह-छह माह के कारावास व पांच-पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की राशि से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश अदालत ने दिए हैं। वहीं, मारपीट की एक अन्य आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है।