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कानपुर देहात : महिला पर तेजाब फेंकने में अभियुक्त को पांच साल की सजा, मूसानगर के चैनापुर गांव में हुई थी घटना
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कानपुर देहात। मूसानगर के चैनापुर गांव में 25 साल पहले महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को घटना का दोषी पाया है। उसे पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही थी।
चैनापुर गांव में 1997 में एक महिला पर रात में तेजाब फेंक दिया गया था। इससे वह बुरी तरह से झुलस गई थी। इस पर महिला के पति मोतीलाल ने गांव के ही जगरूप व उसके भाई छोटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद की कोर्ट में हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगरूप को घटना का दोषी पाया। उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। उसके भाई को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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चैनापुर गांव में 1997 में एक महिला पर रात में तेजाब फेंक दिया गया था। इससे वह बुरी तरह से झुलस गई थी। इस पर महिला के पति मोतीलाल ने गांव के ही जगरूप व उसके भाई छोटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिवानंद की कोर्ट में हो रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जगरूप को घटना का दोषी पाया। उसे पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। उसके भाई को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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