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Kanpur: लवी मिश्रा के तीन साथियों की जमानत अर्जियां खारिज, फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने का है आरोप
Thu, 18 Sep 2025 11:45 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Thu, 18 Sep 2025 11:45 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
जाजमऊ थाने में दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में आयुष उर्फ लवी मिश्रा के साथी बेकनगंज के हीरामन का पुरवा निवासी साहब लारी उर्फ साहब अनवर अहमद और जाजमऊ के हाशमी रोड निवासी शहनवाज बेग उर्फ शहनवाज गद्दी और उसके भाई सलमान बेग उर्फ सलमान गद्दी की जमानत अर्जियां अपर जिला जज 21 विनय सिंह ने खारिज कर दी हैं।
जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी चौकीदार श्रीराम ने 28 अगस्त को लवी समेत आठ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके आधार और पैन कार्ड में पिता का नाम बदलकर फर्जीवाड़ा करके उसकी जमीन बेच दी गई और उसे एक भी रुपये नहीं दिया गया।
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जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी चौकीदार श्रीराम ने 28 अगस्त को लवी समेत आठ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसके आधार और पैन कार्ड में पिता का नाम बदलकर फर्जीवाड़ा करके उसकी जमीन बेच दी गई और उसे एक भी रुपये नहीं दिया गया।
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