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Kannauj: दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म में 30 साल की सजा, पॉक्सो एक्ट में दो लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया गया
Wed, 09 Nov 2022 11:06 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 09 Nov 2022 11:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
कन्नौज जिले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो गीता सिंह ने शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को 30 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये अर्थदंड भी दिया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो किशोर दोहरे ने बताया कि कोतवाली छिबरामऊ क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने 29 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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बताया कि नौ वर्षीय बेटी सुन और बोल नहीं पाती है साथ ही मानसिक रूप से भी कमजोर है। भगवंतपुर गांव निवासी राहुल जाटव ने घर के बरामदे में आकर बेटी साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां और दादी ने आरोपी को गलत कृत्य के बाद भागते हुए देख लिया था। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया। साथ ही 30 साल की सजा और दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
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