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ज्योति हत्याकांड: पीयूष की दूसरी जमानत याचिका भी हाईकोर्ट ने की खारिज, 2014 से है जेल में बंद

Sun, 04 Aug 2019 01:35 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sun, 04 Aug 2019 01:35 AM IST
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Jyoti murder case update kanpur
बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड - फोटो : अमर उजाला
कानपुर के बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष श्यामदासानी की दूसरी जमानत याचिका भी हाईकोर्ट से खारिज हो गई है। ज्योति की हत्या का मुख्य आरोपी उसका पति पीयूष 30 जुलाई 2014 से जेल में है।
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सात सितंबर 2017 को पीयूष की पहली जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की थी। दूसरी जमानत याचिका में उसने तर्क दिया था कि मुकदमे की सुनवाई जिला जज, फिर अपर जिला जज प्रथम के यहां होने के बाद अब अपर जिला जज दशम की अदालत में चल रही है।
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अभियोजन अब तक 30 गवाह कोर्ट में पेश कर चुका है। जानबूझकर मुकदमे के निस्तारण में देर की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट ने पहली जमानत याचिका खारिज करने के दौरान मुकदमे की जल्द सुनवाई और निस्तारण के आदेश दिए थे। हालांकि, कोर्ट ने उसके तर्क को न्यायसंगत न मानते हुए दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी।
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