फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Jajmau arson case, Charges framed against two including former councillor, testimony from 20 November

जाजमऊ आगजनी मामला: पूर्व पार्षद समेत दो पर आरोप तय...गवाही 20 से, एक मुकदमे में चल रही है अंतिम बहस

Sat, 04 Nov 2023 10:33 AM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sat, 04 Nov 2023 10:33 AM IST
सार

Kanpur News: शुक्रवार को तीसरी चार्जशीट से जुड़े आरोपी अज्जन उर्फ एजाज व पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए हैं। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि दूसरी व तीसरी चार्जशीट के आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई एक साथ कराई जाएगी।

विज्ञापन
Jajmau arson case, Charges framed against two including former councillor, testimony from 20 November
जाजमऊ आगजनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कानपुर में जाजमऊ आगजनी मामले से जुड़े दो और मुकदमों में 20 नवंबर से अभियोजन की गवाही शुरू हो जाएगी। घटना से जुड़े तीसरे मुकदमे में भी शुक्रवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने पूर्व पार्षद समेत दो आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। वहीं, गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अगली सुनवाई अब 17 नवंबर को होगी।

विज्ञापन

जाजमऊ आगजनी की घटना में पुलिस ने तीन अलग-अलग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थीं। पहली चार्जशीट में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली, मो. शरीफ व इसराइल आटे वाला आरोपी हैं। इनके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है। वहीं, दूसरी चार्जशीट में अनूप यादव उर्फ बटऊ, महबूब आलम, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू व शमसुद्दीन उर्फ चचा आरोपी हैं। इनके खिलाफ भी कोर्ट ने पहले ही आरोप तय कर दिए थे।

विज्ञापन
Trending Videos

दूसरी व तीसरी चार्जशीट के आरोपियों की सुनवाई एक साथ
शुक्रवार को तीसरी चार्जशीट से जुड़े आरोपी अज्जन उर्फ एजाज व पूर्व पार्षद मुर्सलीन खान उर्फ भोलू के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए हैं। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि दूसरी व तीसरी चार्जशीट के आरोपियों के मुकदमों की सुनवाई एक साथ कराई जाएगी। 20 नवंबर को अभियोजन अपना पहला गवाह पेश करेगा। एक साथ बयान दर्ज होने से दोनों मुकदमों में अलग-अलग गवाही नहीं करानी पड़ेगी और इनका निस्तारण एक साथ हो सकेगा।

विज्ञापन

अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी
वहीं, सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत अली, मो.शरीफ, इसराइल आटे वाला, मुर्सलीन खान उर्फ भोलू और एजाज उर्फ अज्जन के खिलाफ जाजमऊ थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मुकदमे में बचाव पक्ष की ओर से चार्जशीट की संपूर्ण प्रति न दिए जाने के प्रार्थनापत्र पर अभियोजन द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है। एडीजीसी ने बताया कि प्रार्थनापत्र का निस्तारण अभी कोर्ट ने नहीं किया है। अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed