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UP: मुख्तार मामले में चल रही जांच, जेल में लगे CCTV फुटेज लिए, अफसरों और बंदियों के दर्ज किए बयान
Wed, 03 Apr 2024 07:21 PM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: शिखा पांडेय
Updated Wed, 03 Apr 2024 07:21 PM IST
सार
मुख्तार की मौत के मामले में न्यायिक और मजिस्ट्रिरियल जांच चल रही है। एसीजेएम प्रथम गरिमा सिंह और एडीएम वित्त ने बंदियों से पूछताछ की। जेल के मौजूदा हालात की भी जानकारी ली।
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मंडल कारागार बांदा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मुख्तार अंसारी के मौत के मामले की न्यायिक जांच कर रही अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम गरिमा सिंह व मजिस्ट्रिरियल जांच कर रहे एडीएम वित्त राजेश कुमार जेल पहुंचे। जेल में सीसीटीवी फुटेज लिए। इसकेे अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कुछ बंदियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए।
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मुख्तार की मौत मामले की न्यायिक जांच अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को सौंपी गई है। एसीजेएम प्रथम बुधवार को दूसरी बार जेल पहुंचीं। उन्होंने मुख्तार की मौत से संबंधित अभिलेखों को एकत्र किया। करीब एक माह के सीसीटीवी फुटेज भी लिए। सूत्र बताते हैं कि गरिमा सिंह ने वरिष्ठ कारागार अधीक्षक सहित मुख्तार की सुरक्षा में लगे जेल अफसरों और जेल वार्डनों के बयान दर्ज किए। कुछ बंदियों से भी बातचीत कर जानकारी ली। उधर, एडीएम राजेश कुमार ने मजिस्ट्रियल जांच से संबंधित दस्तावेज एकत्र किए। बयानों को रिकाॅर्ड किया।
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सूत्र बताते हैं कि उन्होंने जेल अधिकारियों से कहा कि अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि न की जाए, जिससे बंदियों में किसी भी प्रकार का खौफ हो। खाने की जांच के बाद ही बंदियों को परोसा जाए। जेल में होने वाले रुटीन वर्क के काम व कार्यक्रम आदि होते रहे। हालांकि दोनों अधिकारियों से मीडिया से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया।
15 अप्रैल तक दे सकते हैं साक्ष्य
जांच अधिकारी/एडीएम राजेश कुमार वित्त ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि कहा कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मेडिकल काॅलेज में मौत हो गई थी। इस मामले में जांच शुरू की गई है। किसी को भी इस संबंध में लिखित अथवा मौखिक बयान या साक्ष्य देना हो तो 15 अप्रैल तक न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं अथवा साक्ष्य दे सकते हैं।
जांच अधिकारी/एडीएम राजेश कुमार वित्त ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि कहा कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को मेडिकल काॅलेज में मौत हो गई थी। इस मामले में जांच शुरू की गई है। किसी को भी इस संबंध में लिखित अथवा मौखिक बयान या साक्ष्य देना हो तो 15 अप्रैल तक न्यायालय में दर्ज करा सकते हैं अथवा साक्ष्य दे सकते हैं।